युवाओं के भविष्य के साथ नहीं होने देंगे खिलवाड़ : मंगल प्रभात लोढ़ा


- राज्य की अर्थ व्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर बनाने का दृष्टिकोण रखकर हो रहा है काम
महायुती सरकार किसी को भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने देगी। इसी मकसद से राज्य सरकार ने हाल ही में महाराष्ट्र निजी प्लेसमेंट एजेंसियों (विनियमन) विधेयक, 2025 मंजूर किया है। इस विधेयक में यदि किसी निजी प्लेसमेंट एजेंसियों ने अपना रजिस्ट्रेशन किये बिना काम किया तो एक लाख रुपये एक लाख रुपये दंड और तीन वर्ष की जेल का कड़ा प्रावधान है। इस प्रकार की जानकारी शनिवार को कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने पत्रकारों से अनौपचारिक चर्चा के दौरान दी।
उन्होंने बताया कि महायुती सरकार राज्य के प्रत्येक युव को सुरक्षित रोजगार दिलाने की दिशा में कार्य कर रही है। प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से युवाओं को ठगे जाने की बढ़ती घटनाओं पर नकेल कसने के लिए महाराष्ट्र निजी प्लेसमेंट एजेंसियों (विनियमन) विधेयक में कड़े प्रावधान किये गये हैं। यदि अब कोई प्लेसमेंट एजेंसी किसी युवक के साथ धोखाधड़ी करती है या फिर झूठे वादे करती है और दोषी पाई जाती है तो उसके खिलाफ 50 हजार से तीन लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है इसके साथ ही उसका रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जायेगा। लोढ़ा ने बताया कि अब प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसियों हर पांच साल में अपने रजिस्ट्रेशन का नूतनीकरण कराना अनिर्वाय कर दिया गया है।
कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार मंत्री लोढ़ा ने बताया कि महाराष्ट्र भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद (नॉमिनल जीडीपी) में 14% यानी 35.27 लाख करोड़ रुपये का योगदान देता है। राज्य की अर्थ व्यवस्था को वर्ष 2028 तक एक ट्रिलियन डॉलर बनाने का दृष्टिकोण है। इसके लिए कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग करीब 1500 से अधिक उद्योगों और 2 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं को जोड़कर कौशल आवश्यकता विश्लेषण सर्वेक्षण (एमएसएनएएस) किया है। ताकि महाराष्ट्र न केवल कौशल अंतर को पाटने के लिए तैयार है, बल्कि अपने उद्योगों और उद्यमों की नींव को भी मजबूत भी कर सके।