महाराष्ट्र में सभी प्राइमरी निजी स्कूलों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य सरकारी आदेश, सात दिनों के भीतर पंजीकरण कराने की आवश्यकता

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने निजी तौर पर चलने वाले सभी नर्सरी और प्राइमरी स्कूलों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। राज्य के स्कूली शिक्षा विभाग ने एक सर्कुलर जारी कर इस आशय का आदेश दिया है। अब सभी शैक्षणिक संस्थानों को सात दिनों के भीतर सरकार की अधिकृत वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के लिए सभी निजी स्कूलों, नर्सरी, जूनियर केजी और सीनियर केजी संस्थानों को सरकारी पोर्टल education.maharashtra.gov.in पर सामान्य जानकारी, प्रबंधन, विद्यार्थियों की संख्या, भौतिक सुविधाएं, शिक्षक और स्टाफ की जानकारी दर्ज करानी होगी।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति और लक्ष्य
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को प्री-प्राइमरी शिक्षा प्रदान करने के लिए यह कदम उठाया गया है। राज्य सरकार का उद्देश्य 3 से 6 वर्ष के बच्चों को मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। फिलहाल, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी और स्कूलों की पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को शिक्षा दी जाती है।
निजी प्री-प्राइमरी कक्षाओं के पंजीकरण की अनिवार्यता
अब तक, आंगनवाड़ी और सरकारी बालवाड़ी के पंजीकरण महिला व बाल कल्याण विभाग के पास उपलब्ध थे, लेकिन निजी प्री-प्राइमरी कक्षाओं के लिए कोई पंजीकरण प्रणाली नहीं थी। इसीलिए, सरकार ने यह नया आदेश जारी किया है ताकि सभी निजी स्कूलों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जा सके।