Mumbai Maharashtra

निर्माण श्रमिकों के लिए अच्छी खबर अब से मजदूरों का पंजीकरण ऑनलाइन किया जाएगा


मुंबई, (जाॅन मेढे)
मुंबई सरकारी न्यायालय. महाराष्ट्र में निर्माण मजदूरों को पंजीकरण कराने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, राज्य के श्रम मंत्री ने निर्माण श्रमिकों के हित में एक निर्णय लिया है और अब से राज्य भर के भवन निर्माण, रस्ता, सड़क परियोजनाओं के निर्माण श्रमिक राज्य के किसी भी कोने से सरकार के साथ अपना पंजीकरण पंजीकृत करा सकते है उन्हें मूल दस्तावेजों, स्कैन की गई तस्वीरों और बायोमेट्रिक्स के सत्यापन के लिए इधर-उधर भटकना पड़ता था। बायोमेट्रिक्स के लिए प्रत्येक पंजीकृत निर्माण श्रमिक को अपने समय के अनुसार जिला या तालुका स्तर के सुविधा केंद्र पर जाना चाहिए। उसके लिए 366 तालुकाओं में सुविधा केंद्र बनाए गए हैं। . श्रम मंत्री आकाश फुंडकर ने बताया कि यह सुविधा राज्य के सभी निर्माण श्रमिकों के लिए 5 फरवरी से शुरू कर दी गई है.

एकीकृत कल्याण बोर्ड कम्प्यूटरीकृत प्रणाली (आईडब्ल्यूबीएमएस) निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण, नवीनीकरण और लाभों के वितरण के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली है। पहले यह कार्य जिला स्तर पर जिला भवन निर्माण कार्यकर्ता सुविधा केंद्र द्वारा किया जाता था। उन्होंने जनसमाचार को बताया कि राज्य सरकार ने अब केंद्र सरकार की अधिसूचना के माध्यम से 366 तालुका सुविधा केंद्र स्थापित किए हैं और प्रत्येक तालुका सुविधा केंद्र में प्रति दिन 150 आवेदन संभाले जाएंगे।

राज्य में 8 नवम्बर 2024 से सुविधा केन्द्र संचालित हो चुके हैं तथा कुल 5 लाख 12 हजार 581 आवेदनों का ऑनलाइन निस्तारण किया जा चुका है। वर्तमान में आवेदन तालुका सुविधा केंद्र से भरे जा रहे हैं, इसमें कुछ श्रमिकों की भीड़ अधिक होने तथा श्रमिकों के समय व रोजगार की हानि की बात सामने आने पर श्रमिकों के हित में उपरोक्त निर्णय लिया गया है। विभिन्न जन प्रतिनिधियों एवं ट्रेड यूनियनों के सुझावों के अनुरूप सरकार ने अधिक सहजता, दक्षता एवं पारदर्शिता लाने के लिए यह कदम उठाया है।
एक अतिरिक्त तालुका भवन को उस तालुका के लिए श्रम सुविधा केंद्र के रूप में संचालित किया जाएगा जो जिला मुख्यालय है। जिला सुविधा केंद्र में पांच में से तीन कर्मचारी एंट्री ऑपरेटर के रूप में काम करेंगे। जबकि बाकी दो डाटा एंट्री ऑपरेटर निर्माण श्रमिकों को विवरण बदलने का काम करेंगे। निर्माण श्रमिकों के सभी लंबित आवेदनों को 31 मार्च से पहले निस्तारित करने का निर्देश दिया गया है.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button