Mumbai Maharashtra

एमबीएमसी की पूर्व सहायक आयुक्त कंचन गायकवाड़ पर ₹1 लाख का जुर्माना


झूठे दस्तावेज़ पेश करने का आरोप

भायंदर: मीराभायंदर नगरपालिका निगम (एमबीएमसी) के वार्ड समिति नंबर 4 की पूर्व सहायक आयुक्त और जन सूचना अधिकारी (PIO) कंचन गायकवाड़ पर एक बड़ी धोखाधड़ी का आरोप लगा है। महाराष्ट्र राज्य सूचना आयोग (कोंकण बेंच) ने उन्हें RTI कार्यकर्ता संतोष तिवारी को झूठी और बैकडेटेड जानकारी देने के आरोप में ₹1 लाख का जुर्माना लगाया है। संतोष तिवारी ने 2021-22 में नये मीरापैराडाइज सोसाइटी के पुनर्विकास के लिए जरूरी अनुमति प्राप्त करने के लिए RTI दाखिल किया था। यह सोसाइटी पहले से ही कथित अवैध निर्माणों के आरोपों से घिरी हुई थी। तिवारी ने यह जानकारी मांगी थी कि कैसे रवी ग्रुप के द्वारा इस निर्माण में अनधिकृत मंजूरी दी गई थी, और इसके निर्माण में नियमों का उल्लंघन किया गया था। गायकवाड़ ने तिवारी के वैध सूचना अनुरोधों को नजरअंदाज किया, जिसके बाद तिवारी को राज्य सूचना आयोग में अपील करनी पड़ी।

महाराष्ट्र राज्य सूचना आयोग में सुनवाई
30 जनवरी 2025 को महाराष्ट्र राज्य सूचना आयोग में सुनवाई के दौरान, गायकवाड़ ने तिवारी के आरोपों का सामना किया। तिवारी ने आरोप लगाया कि गायकवाड़ ने पहले ही 30 दिन की समयसीमा को अनदेखा किया और सूचना नहीं दी। राज्य सूचना आयुक्त ने गायकवाड़ को शो-कॉज़ नोटिस जारी किया और उनसे जवाब मांगा। लेकिन 13 मार्च 2025 को दूसरी सुनवाई में गायकवाड़ ने एक लिखित जवाब प्रस्तुत किया जिसमें दावा किया कि दस्तावेज़ जनवरी 2022 में तैयार थे लेकिन उन्हें अनदेखा कर दिया गया।
लेकिन तिवारी ने इस जवाब में एक बड़ा विरोध पाया – उस पत्र में फरवरी 2025 की तारीख का संदर्भ था, जो यह साबित करता है कि गायकवाड़ ने दस्तावेज़ों को बैकडेटेड करने की कोशिश की थी।

न्याय की जीत
गायकवाड़ की कार्रवाई को जानबूझकर आयोग को गुमराह करने के रूप में देखा गया। सूचना आयुक्त ने उन्हें ₹1 लाख का जुर्माना लगाया, जिसमें प्रत्येक अपील पर ₹25,000 का जुर्माना शामिल था। यह राशि उनकी तनख्वाह से पांच किस्तों में काटी जाएगी।

विभागीय जांच की शुरुआत!
इसके अलावा, आयुक्त चन्ने ने एमबीएमसी आयुक्त को गायकवाड़ के खिलाफ पूरी विभागीय जांच शुरू करने का आदेश दिया है, और छह महीने के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। गायकवाड़ के खिलाफ धोखाधड़ी उजागर होने के कुछ ही दिन बाद, 20 मार्च 2025 को उन्हें एक अजीब प्रमोशन मिली और उन्हें अकोला जिले के हिवरखेड नगरपालिका परिषद में प्रमुख अधिकारी के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया। इस कदम ने कई सवाल खड़े किए हैं और राज्य सरकार की भूमिका पर संदेह पैदा किया है।

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