Mumbai Maharashtra

कुर्ला बस हादसे में आरोपी बस चालक की जमानत याचिका पर हुई बहस, 10 जनवरी को होगा फैसला

मुंबई: पिछले महीने कुर्ला पश्चिम में बेस्ट दुर्घटना के मुख्य आरोपी बस ड्राइवर संजय मोरे की जमानत याचिका पर बहस शनिवार को पूरी हो गई। इसके बाद अदालत ने स्पष्ट किया कि वह मोरे की जमानत याचिका पर 10 जनवरी को फैसला करेगी। आरोपी के वकील ने दावा करते हुए कोर्ट से कहा कि आरोपी निर्दोष है और दुर्घटना बस में तकनीकी खराबी के कारण हुई।


पुलिस ने मोरे की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि दुर्घटना उसकी गलती के कारण हुई थी। मोरे अच्छा ड्राइवर नहीं है, बल्कि उससे खतरा है। इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। अगर उसे जमानत पर रिहा किया गया तो वह भाग जाएगा। मोरे की जमानत याचिका पर शनिवार को सत्र न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश सचिन पवार के समक्ष बहस हुई। उस समय कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मोरे की अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
आरटीओ ने बस की जांच की

बता दें कि मुंबई के कुर्ला में हुए बेस्ट बस हादसे में मुंबई के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) अधिकारियों ने बस की जांच की थी। इस जांच के बाद पता चला था कि दुर्घटना में बस में कोई खराबी नहीं थी। इसके बाद भी इस दुर्घटना का होना किसी और वजह की ओर संकेत करता है। मुंबई के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) के अधिकारियों को संदेह है कि कुर्ला में हुई बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन (बेस्ट) बस दुर्घटना ‘मानवीय भूल’ और ‘उचित प्रशिक्षण के अभाव’ के कारण हुई थी।

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