New delhi

सोमवार को लोकसभा में आएगा एक देश-एक चुनाव बिल कानून मंत्री करेंगे पेश

नई दिल्ली। केंद्र सरकार सोमवार को लोकसभा में एक देश-एक चुनाव से जुड़े 2 बिल पेश करेगी। इन दोनों बिल को 12 दिसंबर को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी भी मिल चुकी है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जन राम मेघवाल पहले एक देश-एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश करेंगे। संविधान संशोधन के जरिए 1 नया अनुच्छेद जोड़ने और 3 अनुच्छेदों में संशोधन करने की व्यवस्था की जाएगी। सरकार एक देश-एक चुनाव मुद्दे पर आम सहमति बनाना चाहती है, लिहाजा बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (JPC) को भेजे जाने की संभावना है।

दूसरा बिल केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े 3 कानूनों में संशोधन का इसके अलावा दूसरा बिल केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े 3 कानूनों में संशोधन का है। इसमें द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट- 1963, द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली- 1991 और द जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गनाइजेशन एक्ट- 2019 शामिल हैं। इस दूसरे बिल के जरिए जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए भी संशोधन किया जा सकता है। एक देश-एक चुनाव पर विचार के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर, 2023 को एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने करीब 191 दिनों में स्टेकहोल्डर्स और एक्सपर्ट्स से चर्चा के बाद 14 मार्च, 2024 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी थी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button